Wednesday, May 28, 2014

कर चोरी और गैर-कानूनी गतिविधियों के जरिए विदेश में जमा की गई भारी धन राशि की जांच

माननीय उच्‍च्‍तम न्‍यायालय के निर्णय के अनुपालन में विशेष जांच दल का गठन 

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने माननीय उच्‍च्‍तम न्‍यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है ताकि कर चोरी और गैर-कानूनी गतिविधियों के जरिए विदेश में जमा की गई भारी धन राशि की जांच की जा सके।

 

 

एसआईटी के अध्‍यक्ष उच्‍चतम न्‍यायालय के पूर्व न्‍यायाधीश माननीय न्‍यायमूर्ति श्री एम. बी. शाह और उपाध्‍यक्ष पूर्व न्‍यायाधीश माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अरिजित पसायत होंगे। 

इस उच्‍च स्‍तरीय समिति के सदस्‍य निम्‍नांकित अनुसार होंगे : -

 

i.          सचिव, राजस्‍व विभाग

 

ii.         डिप्‍टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक,

 

iii.        निदेशक (आईबी),

 

iv.        निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

 

v.         निदेशक, सीबीआई

 

vi.        अध्‍यक्ष, सीबीडीटी,

 

vii.       महा निदेशक, स्‍वापक नियंत्रण ब्‍यूरो

 

viii.      महा निदेशक, राजस्‍व गुप्‍तचर

 

ix.        निदेशक, वित्‍तीय गुप्‍तचर यूनिट

x.         निदेशक, अनुसंधान एवं विश्‍लेषण विंग और

 

xi.        संयुक्‍त संचिव (एफटी एंड आईआर-1), सीबीडीटी

 

एसआईटी को बिना हिसाब किताब यानी अवैध धन संग्रह से संबंधित हसन अली और अन्‍य मामलों की जांच और मुकद्दमें चलाने का काम सौंपा गया है। एसआईटी ऐसे मामलों के बारे में एक व्‍यापक कार्ययोजना तैयार करेगा और अपने काम-काज की जानकारी समय-समय पर अदालत को देगा। 

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