Saturday, March 29, 2014

Rajapaksa Orders Release of All Indian Fishermen



FILE: AP PHOTO/ARUN SANKAR K.
Rajapaksa Orders Release of All Indian Fishermen
An elated President Mahinda Rajapaksa today ordered the release of all 98 Indian fishermen in Sri Lankan custody for alleged poaching, a day after India abstained from voting on a US-backed UN resolution censuring Colombo on its human rights record.

"The President this morning has ordered the release of all Indian fishermen," Wijayananda Herath, a presidential spokesman told PTI.

"There are 98 fishermen and 62 boats to be released. The President's instructions have gone to the Attorney General's Department and the Ministry of Fisheries to make the necessary arrangements for their release," Herath said.

The frequent arrest of Indian fishermen by the Sri Lankan Navy has become a major irritant in bilateral ties.

India was one of the 12 nations that abstained at yesterday's UNHRC vote on the resolution which has prescribed an international probe into Sri Lanka's alleged rights abuses.

Rajapaksa hailed India's abstention as a very welcome and significant development which was very encouraging towards Sri Lanka.

India had supported both previous US-moved resolutions in 2012 and 2013.

The resolution, which called for an international probe into alleged war crimes during the civil war that ended in 2009, was adopted with a 23-12 vote with 12 abstentions, including India, in the 47-member UN Human Rights Council at Geneva yesterday.

Sri Lankan External Affairs Minister G L Peiris also hailed India's stand.

"India for example, they had voted in favour of the US both in 2012 and 2013. They departed from that course of action this time. This is a very significant development," Peiris said.

India said the resolution imposed an "intrusive approach" of international probe mechanism which was counterproductive apart from being "inconsistent and impractical".

Friday, March 28, 2014

Indian Navy Recruitment 2014 – Pilot & Observer Vacancies


Indian Navy invites applications from unmarried Indian citizens for the recruitment to its Pilot and observer Vacancies for Short Service Commission(SSC) in the Executive Branch of the Indian Navy for course commencing Dec 2014 at the Indian Naval Academy Ezhimala. Kerala.
Interested candidates mayapply online through prescribed application proforma provided. Online Application proforma should be completely filled and should be submitted online on or before Apr 11, 2014.After successfully online submission, take print out of the Online application form  for future use.
Send the printed copy of the dully filled online application form and send along with the copies of Requisite documents to the given address latest byApr 21, 2014.
Posts
Pilot and Observer :
  • Qualification :
    • For General candidates : Graduate in any discipline with min 70%.Should have completed 10+2 with Mathematics Physics.
    • For CPL Holders : Graduate in any discipline with min 70%.Should have completed 10+2 with Mathematics Physics.Must hold a valid CPL issued by DGCA(India)
  • *Age :
    • For General candidates : 19 – 24
    • For CPL Holders : 19 – 25
  • Pay Scale: Rs. 15,900 – 39,100/-
Important Dates
Starting date for Online Submission of Application : Mar 24, 2014.
Closing Date for the online submission of application : Apr 11, 2014.
Last Date for the receipt of hard copy of Online application  : Apr 21, 2014
Selection Procedure
Final selection of the eligible candidates will be on the basis of performance in Tests and Interview.
Candidates will be shortlisted by PABT(Pilot Aptitude Battery Test) and Aviation Medical Test.
Shortlisted candidates will only be considered for Interview.
Please see Official Notification For any Further details.
Application Procedure
Fee -> Application fees is Nil for all candidates.
Application Process ->
  • Online Mode :
    1. Interested candidates may apply online through prescribed application proforma provided.
    2. Application proforma should be completely filled by providing all the relevant details correctly.
    3. Dully filled application form should be submitted online latest by Apr 11, 2014.
    4. After Online Application, Take a printout of the Application Form.
  • Offline Mode :
    1. Take print out the prescribe application form available in official notification.
    2. Send the fully furnished application form along with self-attested photocopies of all supporting documents to the mention address latest by Apr 21, 2014.
    3. Applications are requisite enclosures must be properly tagged /stapled, IHQ MoD (Navy).
    4. Super scribe the envelope as “online Application No.______Application for SSC Pilot/observer December 2014 Course Qualification Percentage______%”.
    5. Address :PO Box No. 02,
      Sarojini Nagar PO,
      New Delhi – 110 023
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Wednesday, March 26, 2014

National Agro-Forestry Policy


Agro-Forestry Policy Highlights

* Inclusion of trees in farming systems and their management in rural landscapes to enhance productivity, profitability, diversity and ecosystem sustainability

* Enhance ecosystems through carbon storage, mitigate climate change effects, prevent deforestation, improve biodiversity, provide cleaner water and reduce land erosion

* Maintenance of green cover on farmlands throughout the year

* Significant potential to provide employment to rural and urban population through production, industrial application and value addition ventures. Current estimates show about 64% of country's timber requirement is met from trees grown on farms

* Augmenting energy capacity through biomass, biodiesel, ethanol, bio-char and biogas production. Bio-fuel generation in degraded and marginal lands is being taken up on an experimental basis

* Only alternative to meet target of increasing forest cover to 33% from present level of 20%

Tuesday, March 25, 2014

Course Correction


The government has managed to re-establish a measure of autonomy in India's foreign policy.

As the sun sets on the United Progressive Alliance’s (UPA) second term, a look at its decade-long record suggests a welcome course correction from its initial policy of putting all its metaphorical eggs in the United States (US) basket. Despite the many missteps and missed opportunities, as things stand today, India’s foreign policy is closer to its professed aim of seeking strategic autonomy, promoting trade and economic linkages and, most importantly, stability and better ties in the immediate neighbourhood.

The UPA’s predecessor, the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance had sought to decisively move India to become a strategic ally of the US. The UPA was initially inclined to continue with its predecessor’s policy vis-à-vis the US, but was constrained by the “red-lines” drawn by its alliance partner, the Left Front. This did not prevent it from signing a defence framework agreement with the US in 2005 and voting against Iran at the behest of the US in two International Atomic Energy Agency resolutions in 2005 and 2006, as this move hurt India’s energy security at a time when India’s fuel imports were peaking.

These missteps, the nuclear deal in particular, strained the government’s relations with its allies, resulting in a break in its alliance with the left. But since 2008, UPA-I and then UPA-II sought to make some course corrections. On a range of international issues, India has moved away from the US “bandwagon”; it refused to vote in favour of military intervention in Libya and in Syria, and recently voiced clear opposition to sanctions against Russia over Ukraine and Crimea.

India has also taken a firm stand at international climate and trade negotiations, and on the issue of intellectual property rights, resisting pressure from the US, the European Union and other developed countries. The US has continually complained about India’s reluctance to introduce more market reforms that would allow greater investment and trade in its favour. But the UPA has done relatively well to handle these pressures and has resisted a wholesale “opening up”. Even though India has expanded security and military relationships with the US through cooperation on anti-terror measures and arms trade, it has been careful not to tie its strategic aims with that of the US, in particular the latter’s ambition to “contain” China. India’s Look East policy has led to a deepening of relations with south-east Asia and countries like Korea and Japan. India re-engaged with Iran, initially through backchannel talks and has now even revived the possibility of partnering Iran on development of the Chabahar port. It has also continued and deepened its engagement with Afghanistan, investing heavily in infrastructure and institution building, but delinking its presence from the vicissitudes of the Afghan-US relationship.

The UPA deserves credit for having resisted pressure for military measures against Pakistan after the 2008 terror attacks in Mumbai and for not allowing tensions to escalate after some of the border incidents were given a hyper-nationalist turn by the media. Most importantly, the UPA did not allow India’s relations with Pakistan to become a political resource for the military and fundamentalists there, and thus it helped, in an indirect manner, the democratic process in our western neighbour.

In Nepal, India played a positive role in the early part of the UPA’s tenure, facilitating a peace agreement between the Nepali Maoists and the other democratic parties, which paved the way for the formation of the Nepal republic. Despite a lapse into its old habit of interfering in Nepal’s internal affairs, the Indian establishment now seems to back a policy of not interfering in Nepal’s domestic politics and its torturous process of constitution writing. The UPA also managed to initiate some significant breakthroughs in its relations with Bangladesh on border settlements, water sharing, trade and communications and security cooperation. However, its pusillanimity in Parliament in the face of national chauvinists has meant that relations are now in a bit of a limbo.

Even on Sri Lanka, the UPA government, despite some lapses, managed to steer clear of supporting either the Liberation Tigers of Tamil Eelam or the Sri Lankan state, even though it did not perhaps do enough to defend the human rights of the Tamil minority. It has joined other countries in putting pressure on the Sri Lankan government to take steps towards post-war reconciliation and devolve more provincial powers to the north and east, both bilaterally as well as through the United Nations. It has also reached out to the war-ravaged Tamil population with reconstruction and relief measures. The UPA has not been successful in improving relations with China much – held back once again by a hyperventilating media – but important steps have been taken on the border issue as well as building relations in multilateral fora like BRICS and BASIC. Improving bilateral trade with China holds the promise of a future betterment in Sino-Indian ties.

Trade and economic relations have also become central to India’s foreign policy, with the UPA using trade agreements to further diplomatic relations. It has played a proactive role in helping Indian capital find good investment opportunities in Africa and other places too. While dangers remain of this developing into the classic exploitative “imperialist” model of economic relations, in the near term it has been largely welcomed by the African countries and led to a rebuilding of old ties on new foundations.

The UPA tenure might well end in a resounding defeat of the Congress Party and its allies because of unpopular domestic decisions and corruption, but in its foreign policy the UPA leaves behind a largely positive legacy.






Saturday, March 15, 2014

सोशल मीडिया पर वायरल हुई मेट्रो की तस्वीर



 शुक्रवार, 14 मार्च, 2014 को 17:30 IST तक के समाचार
दिल्ली मेट्रो की वॉयरल हुई तस्वीर
क्या भारत की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटों पर आरक्षण वास्तविक है?
यह सवाल उन कई सवालों में से एक है जिस पर इस समय भारत में सोशल मीडिया पर बहस हो रही है. यह बहस शुरू हुई है एक तस्वीर के इंटरनेट पर आने के बाद जिसमें पुरुष महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठे हैं जबकि महिलाएं खड़ी हुई हैं. एक महिला की गोद में तो बच्चा भी है.
महिलाओं को यात्रा के दौरान छेड़छाड़ से बचाने के लिए और सुरक्षा और सुविधा देने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था में उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं.
लेकिन क्लिक करेंसोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर हो रही इस तस्वीर के बाद सवाल उठा है कि ये आरक्षण कितना वास्तविक है?
दिल्ली में दिसंबर 2012 में एक चलती बस में एक छात्रा से गैंगरेप के बाद देशभर में प्रदर्शन हुए थे जिनके बाद कठोर बलात्कार विरोधी क़ानून बना था.
तस्वीर के बारे में रिंचू दुपका कहती हैं, यह तस्वीर दर्शाती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महिलाएं भारत में कैसी परिस्थितियों का सामना करती हैं. कई बार बसों में लोग महिलाओं का बदन छूने की कोशिश करते हैं और विरोध करने पर महिलाओं को ही बस से बाहर कर दिया जाता है.

आरक्षित डिब्बा

कुणाल मजूमदार कहते हैं कि यह तस्वीर बताती है कि भारतीय पुरुष क्लिक करेंमहिलाओं को कैसे देखते हैं.
दिल्ली मेट्रो में अब महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित डिब्बा भी है जिसमें सिर्फ़ महिलाएं ही यात्रा कर सकती हैं. पुरुषों को इसमें सवार होने पर दंडित भी किया जाता है. कई बार तो पुरुषों की पिटाई भी की गई है और सार्वजनिक तौर पर उठक-बैठक कराई गई है.
लेकिन क्या महिलाओं को अलग से डिब्बा देना समस्या का समाधान है?
दिल्ली निवासी मधुकर पांडे मानते हैं कि सीटों पर महिलाओं को आरक्षण लैंगिक बराबरी के मूल सिद्धांत के ही ख़िलाफ़ है.
महिला अधिकार कार्यकर्ता जसमीन पठेजा मानती हैं कि यह तत्कालीन हल है समस्या का स्थाई समाधान नहीं.
(बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए क्लिक करेंयहां क्लिक करें. आप हमें क्लिक करेंफ़ेसबुकऔर क्लिक करेंट्विटरपर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

Thursday, March 13, 2014

Various Job posts in DMRC March-2014



Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC)
(A Joint Venture of Govt. of India and Govt. of Delhi)
Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, India
Published at http://www.SarkariNaukriBlog.com

Requirement of  ITI/ Diploma Engineers/ Graduates in DMRC

DMRC invites applications from young, dynamic for following 1194 posts in DMRC :
Station Controller / Train Operator : 98 posts, Pay Scale : Rs.13500-25520
Customer Relations Assistant : 234 posts, Pay Scale : Rs. 10170-18500
Jr. Engineers : 292 posts, Pay Scale : Rs.13500-25520
Maintainers : 570 posts, Pay Scale : Rs.8000-14140
How to Apply :  Apply Online at DMRC website from 11/03/2014 to 15/04/2014 only. Print out of the application should be send along with the desired application fee on or before 22/04/2014.

Please visit http://www.delhimetrorail.com    for details and Online application format.

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BEL Deputy Engineer Job posts March-2014




BHARAT ELECTRONICS LIMITED (BEL)
(A Govt. of India Enterprise)
Published by blog http://www.SarkariNaukriBlog.com

Bharat Electronics Limited (BEL), India’s premier Navaratna Defence Electronics
Company requires requires following on Fixed term basis for a period of three years for its SCCS SBU of ghazaiabad Unit  :
Deputy Engineer : 30 posts (UR-2, OBC-1, ST-1), Pay Scale :  E-II Grade Rs. 16400 - 3%- 40500, Age : 28 years as on 01/03/2014., Qualification :  BE/ B.Tech. in Electronics/ Electronics & Communication/ Electronics & Telecommunication/ Communication/ Telecommunication.
Application Fee :  Rs.500/- (No fee for SC/ST/PWD) payable on any Scheduled Bank (preferably SBI) payable at Ghaziabad in favour of Bharat Electronics Limited.

How to Apply :  Interested candidates may send the application in prescribed format superscribing on the envelope the post applied for so as to reach Sr. Dy General Manager (HR&A), Bharat Electronics Limited,  Post Bharat Nagar,  Sahibabad, Ghaziabad on or before 27/03/2014.

Please visit http://bel-india.com/recruitment  for more information and application format.

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Wednesday, March 12, 2014

राष्ट्रपति की ‘क्षमादान शक्ति’ की न्यायिक व्याख्या


विधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत निहित क्षमादान इत्यादि की शक्ति राष्ट्रपति का कोई दया का मामला नहीं है बल्कि यह देश की जनता द्वारा उनमें विश्वास के रूप में निहित किया गया एक सांविधानिक कर्त्तव्य है। मृत्युदंड के निष्पादन में अत्यधिक, अनावश्यक और अतार्किक विलंब अमानवीय तथा कैदी को  यातना देने के समान है, जिससे उसके संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। इसलिए वह अपने मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तित करवाने का हकदार है। उपर्युक्त व्यवस्था के साथ उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पूर्णपीठ ने न केवल राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की न्यायिक व्याख्या की है अपितु मृत्युदंड की सजा प्राप्त उन 15 कैदियों की फांसी की सजा को भी आजीवन कारावास में बदल दिया है, जिनकी दया याचिकाएं राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दी थी और उनके मृत्युदंड के निष्पादन की तैयारी की जा रही थी।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. सथशिवम और न्यायमूर्तिगण रंजन गोगोई तथा शिवकीर्ति सिंह की तीन सदस्यीय पूर्णपीठ ने 21 जनवरी, 2014 को अपने ऐतिहासिक और मार्गदर्शक निर्णय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की न्यायिक शक्ति अर्थात क्षमादान आदि शक्तियों की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की।
शत्रुघ्न चौहान और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) नामक याचिका पर अंतिम निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय की पूर्णपीठ ने 15 याचियों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी है-
  • अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति में और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित शक्ति एक सांविधानिक कर्त्तव्य है। यह न तो कोई दया का मामला है और न ही विशेषाधिकार का बल्कि यह जनता के द्वारा सर्वोच्च प्राधिकारी में निहित किया गया एक महत्त्वपूर्ण सांविधानिक उत्तरदायित्व है।
  • क्षमादान इत्यादि की शक्ति यद्यपि न्यायिक समीक्षा से परे है किंतु अनुच्छेद 72/161 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग के तरीके की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
  • मृत्युदंड के निष्पादन में असम्यक, असाधारण  और अयुक्तियुक्त विलंब कैदी को यातना (टार्चर) देने के समान है, जो कि उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है।
  • दया-याचिका के निस्तारण में यदि कार्यपालिका (राष्ट्रपति) की ओर से अत्यधिक विलंब किया गया है या याचिकाकर्ता पागलपन या मानसिक अस्वस्थता इत्यादि से ग्रसित है तो यह मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का एक आधार होगा और इसके लिए याचिकाकर्ता अपनी दया-याचिका राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा।
  • प्रत्येक सिद्धदोष कैदी को दया-याचिका प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार है। यहां तक कि ‘टाडा’ मामले में मृत्युदंड की सजा प्राप्त कैदी भी दया-याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
  • दया-याचिका पर उचित प्रक्रिया के तहत विचार किया जाना कैदी का अनुच्छेद-21 के अंतर्गत मूल अधिकार है।
  • यद्यपि दया-याचिका के निस्तारण के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं है किंतु इसे अवश्य ही एक निश्चित और युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश

उपर्युक्त निर्धारण के अलावा उच्चतम न्यायालय ने अनेक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं ताकि भविष्य में मृत्युदंड से दंडित किसी सिद्धदोष कैदी की दया-याचिका के निस्तारण में इतना विलंब न हो कि वह एक दिन मरने (फांसी) के बजाय प्रायश्चितार्थ मानसिक रूप से उस प्रत्येक दिन मृत्यु का अनुभव करे जब तक उसकी दया-याचिका लंबित रहे।
मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों के मूल अधिकारों की रक्षा और उनकी दया-याचिकाओं के शीघ्र निस्तारण के लिए जिन दिशा-निर्देशों को जारी किया गया है, उनमें मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं-
  • दया-याचिका का निस्तारण युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए।
  • दया-याचिका को अस्वीकार किए जाने के पूर्व कैदी का एकांत परिरोध या एकल परिरोध (काल कोठरी में डाला जाना) असंवैधानिक है। अतः जेल के कारावास के नियम इस निर्धारण एवं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संशोधित किए जाएं।
  • दया-याचिका प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक कैदी को अनुच्छेद 39-A के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की राज्य सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाए।
  • याचिका अस्वीकार किए जाने की सूचना संबंधित कैदी को और उसके परिवार के सदस्यों को लिखित रूप में दी जाए। इसके साथ ही साथ सभी महत्त्वपूर्ण आवश्यक दस्तावेज भी उसे उपलब्ध कराए जाएं।
  • मृत्युदंड की सजा प्राप्त कैदी राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा दया-याचिका अस्वीकार किए जाने पर ‘अस्वीकृति’ की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकारी है।
  • मृत्युदंड का निष्पादन किए जाने से 14 दिन पूर्व संबंधित कैदी को इसकी सूचना दी जाए। ऐसे निष्पादन से पूर्व उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए तथा उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों के बीच अंतिम मुलाकात का प्रबंध किया जाए।
  • फांसी की सजा के निष्पादन के बाद मृतक के शरीर का मृत्योपरांत परीक्षण (पोस्टमॉर्टम) कराया जाए।

क्या था मामला?

देश के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को संविधान प्रदत्त न्यायिक शक्ति (क्षमादान) को चुनौती देने वाला यह मामला अपने आप में एक लंबा इतिहास समेटे हुए है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 16 याचिकाओं में से 15 याचिकाएं स्वयं मृत्युदंड पाए कैदियों द्वारा या उनकी ओर से किसी अन्य (पारिवारिक सदस्य) ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रस्तुत की थीं। इन सभी की दया-याचिकाएं राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थीं। अतः उनके मृत्युदंडादेश का निष्पादन (फांसी दिया जाना) होना था। इन सभी याचिकाओं में सामान्य बात यह थी कि अधिकांश मामलों में दया-याचिका अस्वीकार करने में राष्ट्रपति की ओर से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का समय लिया गया था, जबकि दो मामलों में कैदी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। इसी परिप्रेक्ष्य में पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) की ओर से एक याचिका प्रस्तुत करके दया-याचिकाओं के निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इन सभी मामलों में याचिका क्षमादान के लिए नहीं अपितु मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए प्रस्तुत की गई थी।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं यथा-शत्रुघ्न चौहान और महिंदर चौहान के परिवार के सदस्यों सुरेश और रामजी (वाराणसी, उत्तर प्रदेश) को अपने ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी 23 फरवरी, 2000 को कर दी थी और 20 मार्च, 2001 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील निरस्त होने के बाद सुरेश और रामजी ने क्रमशः 9 मार्च, 2001 और 29 अप्रैल, 2001 को राष्ट्रपति के समक्ष दया-याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे 12 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के द्वारा अंततः 8 फरवरी, 2013 को अस्वीकार कर दिया गया था। इन 12 वर्षों के दौरान याची की याचिका राज्य सरकार, गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के कार्यालय में चक्कर लगाती रही, किंतु इसके निस्तारण में लगे 12 वर्षों के समय का कोई भी क्षम्य, युक्तियुक्त और तर्कपूर्ण कारण नहीं दिया जा सका। अंततः उच्चतम न्यायालय ने स्वयं वह कार्य किया जिसे राष्ट्रपति को करना चाहिए था। ऐसा ही विलंब अन्य याचिकाओं में भी हुआ था, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने दया-याचिकाओं की सांविधानिक तथा कैदी के मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या प्रस्तुत की।

क्या है दया याचिका?

संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति (राष्ट्र-प्रमुख) को और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल (राज्य प्रमुख) को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति के अपराध को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जिसमें दंड को कम कर देने या उसकी प्रकृति को परिवर्तित कर देने की भी शक्ति सम्मिलित है। अतः जब कोई कैदी अपने दंड को क्षमा करने या कम करने का याचना-पत्र (याचिका) राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेजता है तो उसे ही सामूहिक रूप में दया-याचिका की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति की  यह शक्ति हमारे देश में स्थापित इस प्राचीनतम अवधारणा पर आधारित है कि ‘राजा’ किसी भी अपराधी के दंड को पूर्णतः क्षमा कर सकता है। चूंकि राजा देश का प्रमुख होता था, अतः यह शक्ति संविधान के द्वारा देश एवं राज्य के प्रमुख क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल में निहित की गयी है।

दया-याचिका के निस्तारण की प्रक्रिया

हमारी न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत किसी व्यक्ति की हत्या जैसे जघन्य अपराध, जिसका वर्तमान या भूतकाल में कोई दृष्टांत नहीं मिलता अर्थात वह मामला विरल से भी विरलतम है, में मृत्युदंड प्रारंभतः सत्र न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। दोषी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है और अपील निरस्त हो जाने पर वह दंडादेश अंतिम हो जाता है और उसके निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत व्यक्ति अपने दंड के क्षमादान के लिए ‘राष्ट्रपति’ के समक्ष दया-याचिका प्रस्तुत कर सकता है। दया-याचिका प्रस्तुत कर दिए जाने पर मृत्युदंड का निष्पादन याचिका पर निर्णय होने तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

दया-याचिका निस्तारण का राजनीतिकरण

जब दया-याचिका राष्ट्रपति के समक्ष भेजी जाती है तो राष्ट्रपति उसे गृह मंत्रालय/राज्य सरकार को भेज देते हैं। गृह मंत्रालय/राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति याचिका को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। चूंकि राष्ट्रपति का निर्णय मंत्रिपरिषद के विनिश्चय पर आधारित होता है (अनुच्छेद 74), इसलिए इस पर ‘राजनीतिक प्रभाव’ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि अनेक मामलों में ‘राजनीतिक-स्वार्थ’ से परिपूर्ण विनिश्चय देखने को मिले। अंततः एपुरु सुधाकर और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2006) के मामले में उच्चतम न्यायालय को यह निर्णीत करना पड़ा कि यदि अनुच्छेद 72/161 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शक्तियों का प्रयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, फिर भी सरकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 1980 तक दया-याचिकाओं के निस्तारण में 15 दिन से लेकर 10-11 महीनों का समय लिया गया, किंतु 1980 से 1988 के बीच में यह अवधि औसतन 4 वर्ष की हो गई और उसके बाद तो स्थिति इतनी गंभीर हुई कि यह 12 वर्षों तक लंबित रहा। यह भी स्मरणीय है कि आतंकी अजमल कसाब और संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का मामला तूल न पकड़ता तो यह अवधि और भी विस्तारित हो सकती थी। यहां भी राजनीति हावी रही।

निर्णय का प्रभाव

उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए इस निर्णय का निश्चय ही भविष्यलक्षी प्रभाव होगा। फिलहाल इस निर्णय में दिए गए आधारों पर देविंदर पाल सिंह भुल्लर (जिसने 14 जनवरी, 2003 को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष दया-याचिका प्रस्तुत की थी और जिसकी याचिका को राष्ट्रपति ने लगभग 9 वर्ष बाद 13 जून, 2013 को अस्वीकार कर दिया था, किंतु उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने तथा राजनीतिक व सांगठनिक विरोध के कारण उसके मृत्युदंड का निष्पादन नहीं हो सका था) ने एक बार फिर उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। इसके साथ ही स्व. प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में मृत्युदंड की सजा पाए तीन कैदियों  ने भी अपनी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किए जाने की याचिका प्रस्तुत की थी, जिन पर निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय की इसी पीठ ने गत 18 फरवरी, 2014 को तीनों कैदियों मुरुगन, सान्तन और पेरारिवलन के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया है। इनकी भी याचिका राष्ट्रपति के समक्ष पिछले 11 वर्षों से लंबित थी, जिसे पिछले वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। फिलहाल यह पहला मामला है जब किसी आतंकी के मामले में विलंब के आधार पर मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है।

सांविधानिक व्यवस्था

  • अनुच्छेद 72-क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति-
1राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी-
(क) उन सभी मामलों में, जिसमें दंड या दंडादेश सैन्य न्यायालय ने दिया है;
(ख) उन सभी मामलों में, जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है, जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है;
(ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है।
2खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
3. खंड (1) के उपखंड (ग) की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्युदंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
  • अनुच्छेद 161- क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति-किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।
  • अनुच्छेद 72 एवं 161 में मुख्य अंतर-मृत्यु दंडादेश को पूर्णक्षमा की शक्ति केवल ‘राष्ट्रपति’ में ही निहित है, जबकि शेष शक्ति राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों में निहित है।
  • उच्चतम न्यायालय से अपील निरस्त होने के बाद 7 दिन के भीतर दया-याचिका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

मृत्युदंडादेश : स्मरणीय तथ्य

  • भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत मृत्युदंड एक विधिपूर्ण दंड है और राज्य के विरुद्ध युद्ध या किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है।
  • मृत्यु दंडादेश दिए जाने की दशा में ऐसे दंडादेश का विशेष कारण लिखना अनिवार्य होता है तथा यह भी कि ”उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।”
  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रस्ताव संख्या 65/2000 दिनांक 27 अप्रैल, 2000 का खंड (3) (e) सदस्य देशों से मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा नहीं देने अथवा ऐसी सजा प्राप्त कैदी का मृत्युदंड निष्पादित नहीं करने की अपील करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बाध्य है।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा के 62वें सत्र में 18 दिसंबर, 2007 को एक प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि यद्यपि मृत्युदंड की सजा कायम रखा जाना एक चिंताजनक विषय है किंतु जब कभी इसे अधिरोपित या निष्पादित किया जाए उस समय अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
  • वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद अतबीर नामक कैदी की दया-याचिका को स्वीकार करके उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अभयदान पाने वाला अतबीर प्रथम व्यक्ति है।
  • इसके पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक 23 कैदियों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था जो अब तक निस्तारित याचिकाओं का 90 प्रतिशत है।

Tuesday, March 11, 2014

जब 'एग डोनेशन' ने ले ली बेटी की जान



BBC

जब 'एग डोनेशन' ने ले ली बेटी की जान

 मंगलवार, 11 मार्च, 2014 को 08:01 IST तक के समाचार
प्रमिला पांडे को तब ना ‘एग डोनेशन’ का मतलब पता था और ना ये मालूम था कि उनकी बेटी तीन बार ‘एग डोनेट’ कर चुकी है, जब उसकी मौत हो गई.
मुंबई के साकीनाका इलाके की एक चाल में रहने वाली प्रमिला ख़ुद पांच बच्चों की मां हैं, पर एक महिला अपने शरीर में बनने वाले अंडों का दान यानी ‘एग डोनेशन’, भी कर सकती है, इससे से वह बिल्कुल अनजान थीं.
वह ये भी नहीं जानती थीं कि इस दान के लिए पैसे मिलते हैं और ये भी नहीं कि इस दान से मौत का ख़तरा भी हो सकता है.
ये सब तो तब सामने आया जब उनकी बेटी, सुषमा की मौत की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में साफ़ कहा कि मौत, “एग डोनेशन से जुड़ी एक जटिलता की वजह से ही हुई है.”
मुझसे बात करते हुए प्रमिला की आवाज़ में दुख से ज़्यादा गुस्सा था, “मैं तो चाहती हूं कि रोटुंडा अस्पताल का वह डॉक्टर भी उतना ही तड़पे, जितना मैं अपनी बेटी को याद कर तड़पती हूं, वह तो तब शादीशुदा भी नहीं थी, अनपढ़ थी. डॉक्टर को उसे समझाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि इतना बड़ा काम करने से पहले मां से पूछकर आई हो?”
मामला अदालत में होने की वजह से रोटुंडा अस्पताल ने बीबीसी से बात करने से इनकार कर दिया, पर अदालत को ये बयान ज़रूर दिया कि दान से पहले उन्होंने सुषमा को इस प्रक्रिया से होने वाली सभी समस्याओं के बारे में बताया था और उनकी लिखित सहमति भी ली गई थी.
सुषमा की मौत अगस्त 2010 में हुई थी. लंबी कार्रवाई के बाद अब अदालत ने मुंबई पुलिस से नाराज़गी जताते हुए दोबारा केस की पड़ताल करने के आदेश दिए हैं.
सुषमा की मौत एग डोनेशन की एक जटिलता की वजह से हुई

मौत का ख़तरा

भारत में ‘एग डोनेशन’ की प्रक्रिया पर दिशानिर्देश जारी करने वाले सरकारी संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक इस प्रक्रिया से पैदा होने वाली मेडिकल जटिलताओं से क़रीब आठ प्रतिशत तक महिलाओं को मौत का ख़तरा होता है.
आम तौर पर एक महिला के शरीर में हर महीने एक या कभी-कभार दो अंडे बनते हैं. ‘एग डोनेशन’ के लिए महिला के शरीर में हॉर्मोन के इंजेक्शन लगाकर कई अंडे बनाए जाते हैं.
फिर अंडों को महिला के शरीर से निकाल लिया जाता है. ये अंडे बाद में किसी ऐसी महिला को गर्भवती करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका शरीर अंडे बनाने में अक्षम हो.
इस प्रक्रिया को अंडों का दान कहा जाता है, लेकिन भारत समेत दुनिया भर में इसे पैसों के लिए किया जाना अब बहुत आम है. भारत में अंडों का एक बार दान करने के लिए महिला को क़रीब 15,000 रुपए दिए जाते हैं.
अगर महिला पढ़ी-लिखी हो, अच्छे कॉलेज की डिग्री हो या नौकरीपेशा हो तो फ़ीस बढ़कर 50,000 से एक लाख रुपए तक हो सकती है.

नियम

"ये एक बड़ी समस्या है कि कुछ क्लीनिक ‘एग डोनेशन’ से पहले अविवाहित लड़की के माता-पिता या विवाहित लड़की के पति की सहमति नहीं ले रहे, या फिर प्रक्रिया से पहले उससे पैदा होने वाली जटिलताओं के बारे में महिला को पूरी जानकारी नहीं दे रहे."
डॉक्टर आर एस शर्मा, साइंटिस्ट, आईसीएमआर
‘एग डोनेशन’ पर दिशा-निर्देश बनाने वाले आईसीएमआर के साइंटिस्ट, आर एस शर्मा ने बीबीसी से बातचीत में माना कि ये दान करने वाली महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा ग़रीब तबके का है और उन्हें इस प्रक्रिया की पेचीदगियों की जानकारी और समझ नहीं होती.
उन्होनें कहा, “ये एक बड़ी समस्या है कि कुछ क्लीनिक ‘एग डोनेशन’ से पहले अविवाहित लड़की के माता-पिता या विवाहित लड़की के पति की सहमति नहीं ले रहे, या फिर प्रक्रिया से पहले उससे पैदा होने वाली जटिलताओं के बारे में महिला को पूरी जानकारी नहीं दे रहे.”
भारत में अंडों के दान से पहले महिला की मां या पति से अनुमति लेने के लिए अस्पताल फ़िलहाल बाध्य नहीं हैं, पर डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 2010 के विधेयक में ये प्रावधान रखा गया है.
‘एग डोनेशन’ समेत ‘इनफर्टिलिटी’ के सभी इलाजों को नियमित करने के लिए आईसीएमआर ने साल 2005 में दिशा-निर्देश और वर्ष 2010 में एक विधेयक बनाया था. विधेयक अब तक संसद के पटल तक नहीं पहुंचा है.

ग़रीबी से निकलने का रास्ता

क़ानून बनने में चाहे जितना समय लगे, पर अंडों का दान कर कुछ पैसे कमाने को इच्छुक महिलाएं और इन अंडों के ज़रिए अपना बच्चा पैदा करने की उम्मीद रखने वाले दम्पतियों की तादाद पिछले सालों में तेज़ी से बढ़ी है.
साथ ही बढ़ रही है देने और लेने वालों को मिलाने वाले एजेंट्स की मांग. ‘इनफर्टिलिटी’ का इलाज तो क्लीनिक में ही होता है, पर दान देने वाली महिलाओं को इन क्लीनिक्स की जानकारी ज़्यादातर एजेंट्स के ज़रिए ही मिलती है.
30 साल की बबीता ने छह महीने पहले अंडों का दान किया जिसके लिए उन्हें 20,000 रुपए दिए गए थे. उन्होंने मुझे बताया, “सब पैसों के लिए ही करते हैं, मेरे तीन बच्चे हैं तो बस उनके ऊपर ही ख़र्च हो गया.”
पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, बबीता ने तय किया कि वह और औरतों को इस इलाज के बारे में बताएंगी और एजेंट के तौर पर उन्हें क्लीनिक तक ले जाने के क़रीब 5,000 रुपए के कमीशन को अपनी रोज़ी की ज़रिया बना लेंगी.
बिहार के नालंदा की रहने वाली बबीता शादी के बाद दिल्ली में रहने लगीं थीं. पहले सिलाई का काम करती थीं तो क़रीब 6,000 रुपए कमाती थीं अब एजेंट बन गई हैं तो 40,000 रुपए तक एक महीने में मिल जाते हैं.
बबीता बताती हैं कि अब तो महिलाएं ढूंढनी भी नहीं पड़तीं, बस उनके मोबाइल नंबर पर फोन आ जाता है, “इसमें कुछ ग़लत तो है नहीं, ग़रीब की मदद हो जाती है, किसी को बच्चा करने की उम्मीद हो जाती है, और सिरदर्द या गैस के अलावा कोई परेशानी भी नहीं होती.”
‘एग डोनेशन’ से जुड़े मौत के ख़तरे से बबीता अनजान थीं.

बढ़ती मांग

गुड़गांव में वंश हेल्थ केयर चला रहे बजरंग सिंह के मुताबिक एजेंट्स में जानकारी का अभाव आम है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ होती हैं.
वंश हेल्थ केयर में अंडों का दान करने वाली महिलाओं का चयन किया जाता है. महिलाओं के टेस्ट किए जाते हैं और ‘एग डोनेशन’ की प्रक्रिया की जानकारी और ख़तरे बताए जाते हैं. जब महिला और उसके पति की सहमति हो तो उन्हें अंडों की मांग कर रहे क्लीनिक्स के पास ले जाया जाता है जहां वे एग डोनेट करती हैं.
बजरंग बताते हैं कि पिछले दो सालों में गुड़गांव में एक से बढ़कर 10 एआरटी क्लीनिक हो गए हैं, “एग डोनर की बहुत मांग है और हम जानते हैं कि एजेंट के ज़रिए आई महिला कई बातों से अनजान होती है, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि कम उम्र या ख़राब सेहत वाली महिलाओं को दान देने से रोका जाए.”
पर बजरंग के मुताबिक कई छोटे क्लीनिक्स में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता और जब एक क्लीनिक आईसीएमआर के तय नियम को ज़ेहन में रखते हुए किसी महिला को लौटा देता है तो दूसरे क्लीनिक उन्हीं नियमों को नज़र अंदाज़ कर उस महिला से डोनेशन करवा लेते हैं.
यानी दान करने वाली महिला से मां बनने की इच्छा रखने वाली महिला तक अंडों के पहुंचने के सफ़र में कई स्तर पर जानकारी दी जा सकती है और स्वास्थ्य का ख़्याल रखा जा सकता है, पर जब तक क़ानून के तहत कायदे तय नहीं हो जाते, महिलाओं के स्वास्थ्य को लगातार ख़तरा बना हुआ है.
विशेष रिपोर्ट्स की अगली कड़ी में आगे पढ़िए अधेड़ उम्र में आईवीएफ के ज़रिए बच्चे पैदा करने वाली औरतों की आपबीती.
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